भारतीय संविधान मे महत्वपूर्ण भाग

* भाग -1 संघ और राज्य जेल

* भाग -2 → नागरिकता

*भाग -3 मूल अधिकार 

* भाग -4 राज्य के निति निदेशक सिद्धान्त

* भाग -4(a) मूल कर्तव्य

* भाग - 9 पंचायती राज

* भाग - 11 संघ राज्यों में सम्बंध 

* भाग-14→ लोक सेवा आयोग

* भाग -15 → निर्वाचन व्यवस्था (आयोग)

*भाग - 16 → कुछ विशेष वर्ग के लिए भारजन

* भाग-17 राज भाषा

* भाग -18 आपातकाल

* भाग - 20 संविधान में संशोधन


भाग 1 


संघ और राज्य क्षेत्र की व्यवस्था दी गई है
इसे आर्टिकल 1 से 4 तक रखा गया है

आर्टिकल 1 

इसमें संघ अथवा क्षेत्र की व्यवस्था दि गई है
इसमें भारत अथवा इंडिया नाम दिया गया है
इसमें भारत राज्यों का संघ होगा
संघीय व्यवस्था कनाडा से अडॉप्ट किया गया है


आर्टिकल 3

राज्य के नामी परिवर्तन
किसी राज्य के नाम में परिवर्तन का अधिकार साधारण विधेयक के तहत संसद को दिया गया है
इस प्रकार के विधेयक संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है



भाग 2

इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है
आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक
एकल नागरिकता की व्यवस्था भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ली गई है

आर्टिकल 5

इसमें भारतीय नागरिकता प्राप्त करना या समाप्त करने की व्यवस्था दी गई है
26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा।
यह व्यवस्था विदेशी राजनयिक पर लागू नहीं होगा

आर्टिकल 6

विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान दिया गया है

आर्टिकल 8

इसमें भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों के बारे में बताया गया है
जिसमें विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के संबंध में है

आर्टिकल 9

विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा।

आर्टिकल 11

इसमें नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है।



भाग 3 मौलिक अधिकार


इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक बताया गया है
भारतीय संविधान में या व्यवस्था अमेरिकन संविधान से लिया गया है

नोट मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए हैं

44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान का अधिकार यहां से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया
यहां आर्टिकल 300a के अंदर आता है
आर्टिकल 300a में संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार बनाया गया है।


वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं

1. समानता का अधिकार (Art 12-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार


नोट सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी



समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक

आर्टिकल 14

विधि के समक्ष समानता
इसका अर्थ राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाए और समान लागू करें

आर्टिकल 15

किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, जन्म स्थान, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत

छुआछूत के विषय पर भारत दंड और कानून 1955 में पारित किया गया

आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत

भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार इसी अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं



स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक


आर्टिकल 19

मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताओ के बारे में दिया गया था वर्तमान में 6  स्वतंत्रता शामिल है।


आर्टिकल 19(a)

बोलने की स्वतंत्रता
प्रेस की स्वतंत्रता
सूचना का अधिकार


सूचना का अधिकार

यह मूल स्वतंत्रता है


इसे पूरे भारत में 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया।
इसे आर्टिकल 19 (a) में शामिल किया गया है



आर्टिकल 19 b

शांति पूर्वक एकत्रित होना और सभा करने की स्वतंत्रता इस आर्टिकल में दी गई है


आर्टिकल 19 c

संघ बनाने का अधिकार की स्वतंत्रता

आर्टिकल 19 d

देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता

आर्टिकल 19 e

देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्र

आर्टिकल 19 f

इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है
नोट 44 वें संविधान संशोधन द्वारा इसे विधिक कानून अधिकार आर्टिकल 300a में शामिल किया गया है।

आर्टिकल 19 g

इसमें कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है


आर्टिकल 21

आपातकालीन सेवाएं
व्यक्तिगत गोपनीयता का अधिकार
हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध अधिकार


आर्टिकल 21 a

इसमें शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है
इसी 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था
86 वा संविधान संशोधन 2010 में हुआ था इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निशुल्क दिए जाने क्या अधिकार है।